रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
बहला फुसलाकर नाबालिक बालिका के साथ बलात्का्र करने वाले
आरोपी को हुई 20 वर्ष की सज
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 04/10/2023 माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो (14वे अपर सत्र न्यायाधीश) श्रीमती तृप्ती पाण्डेय, के द्वारा नाबालिक बच्ची से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी पंचम जाटव उर्फ बब्लू को धारा 376(2) (एन), 376 (3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी पंचम जाटव उर्फ बब्लू को धारा 376 (2) (एन), 376 (3) भादवि एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती गुंजन गुप्ता, श्रीमती सरला कहार द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त् विवरण :-
दिनांक 24/04/2021 को अभियोक्त्री की माता थाना बागसेवनिया भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि दिनांक 24/04/2021 को दोपहर 01 बजे के लगभग घर पर लोटी तो उनकी नाबालिक लडकी घर पर नही थी आसपास तलाश करने एवं रिश्तेदारो की ढूढ पर कही नही मिली पुलिस थाना बागसेवनिया द्वारा गुमशुदा का अपराध पंजीबद्ध किया गया है पुलिस द्वारा अभियोक्त्री को दस्तायाब किया गया दस्तायाबी के बाद अभियोक्त्रीि ने बताया कि वह कक्षा 6वी तक पढी है वह नर्सरी मे घास कटाने का काम करती थी वहा पर आरोपी बब्लू जाटव को जानती पहचानती है हमारी पहले से दोस्ती थी सामान्य बातचीत होती थी आरोपी बब्लू ने कहा वह मुझे पसंद करता है और हम शादी कर लेगें मैने मना किया नर्सरी मे काम करते के दौरान बब्लू शादी का बोलकर मेरे साथ कई बार मेरी मर्जी के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाये और मेरे माता-पिता का पता चला तो उन्होने मुझे डांटा गुस्से में घर से बाहर निकली वहा आरोपी बब्लू् मुझे बहला फुसलाकर बासखेडी ले गया वहा मंदिर मे शादी की और कई बार मेरी मजी के बिना शारीरिक संबंध बनाये मैं बोलती थी छोड दो तो आरोपी बब्लू कहता था शादी हो गई है हमारी अब तुम मेरी पत्नी बन गई हो, उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना बागसेवनिया द्वारा अपराध क्रमांक 323/21 धारा 363, 376(2)(एन) 376 (3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को के आधार पर आरोपी पंचम जाटव उर्फ बब्लू को धारा 376 (2) (एन), 376 (3) भादवि एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया गया है।