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Home मध्यप्रदेश भोपाल

नाबालिक बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को हुई 5 वर्ष की सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
October 5, 2023
in भोपाल
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बहला फुसलाकर नाबालिक बालिका के साथ बलात्का्र करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

नाबालिक बालिका के साथ गलत काम करने वाले
आरोपी को हुई 05 वर्ष की सजा

संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 04/10/2023 माननीय विशेष न्या‍यालय पॉक्‍सो (14वे अपर सत्र न्यायाधीश) श्रीमती तृप्ती पाण्डेय, के द्वारा नाबालिक बच्ची से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी मनीष को धारा 354 भादवि एवं 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी मनीष को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रू धारा 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती गुंजन गुप्ता , श्रीमती सरला कहार द्वारा पैरवी की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 13/01/2021 को अभियोक्त्री अपनी माता-पिता के साथ थाना कटारा हिल्स भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि अभियोक्त्री दिनांक 13/01/2021 को शाम को करीब 05:30 बजे घर के पास पार्क मे साईकिल चला रही थी वहा पर आरोपी मनीष अकेले खडा था जान पहचान होने के कारण उन्होने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे पोयम पुछी और अपना मोबाइल चालू कर मेरा वीडियो बनाई फिर बुरी नियत से मेरा हाथ पकडकर मुझे गला लगा दिया और मुझे होठो पर किस करने लगा और गलत काम करने की कोशिश करने लगे तभी मै जोर से चिल्लाई और आरोपी मनीष वहा से भाग गया मैं अपने घर गई और सारी घटना अपनी माता और मौसी को बताई पापा के घर आने के बाद मल्टी मे गये और वहॉ आरोपी मनीष के नोकर सब कुछ जानकर भी उसे घर मे छुपा रहे थे मल्टीे के लोग इक्‍कठा हो गये, उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना कटारा हिल्स द्वारा अपराध क्रमांक 09/21 धारा 354 भादवि एवं 9एम/10 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को, परीक्षण के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुऐ आरोपी मनीष को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रू धारा 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया गया है।

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