औषधि एवं प्रसाधन समग्री नियमावली के उल्लंघन पर
कटनी (4 अक्टूबर ) – औषधि निरीक्षक एवं औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कटनी द्वारा दवा दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
श्रीमती मनीषा धुर्वे औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की नियमावली 1945 के नियमों का उल्लंघन करने पर एन.के.जे स्थित मेसर्स लाल जी मेडिकल स्टोर्स प्रोपराइटर श्री विनय कुमार पटेल सहित शर्मा मेडिकल स्टोर्स प्रोपराइटर रमेश शर्मा एवं मेसर्स अनन्या मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स रोशन नगर प्रोपराइटर श्री मनीष कुमार अहिरवार को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्तियां दो दिवस के लिए निलंबित की गई है। निलंबन के दौरान औषधियों का क्रय- विक्रय पूर्ण रूप से बंद रहेगा एवं दुकान बंद रहेगी।
