सागर रिपोर्टर टीकाराम साहू
सागर 01 अक्टूबर 2023
विधानसभा निर्वाचन 2023 को संपन्न करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने केंद्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी की अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत समस्त केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यालय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत कार्य करेंगे।
उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र निष्पक्ष को चारों संचालन हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम. 1951 की धारा-26 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व संशोधन नियम 1998 की धारा-159 के अुसार निम्नलिखित प्राधिकारी जिसमे स्थानीय प्राधिकारी हर विश्वविद्यालय जो केन्द्र, प्रान्त या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन या निगमित हो। प्रान्त या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है या जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से नियंत्रित तथा उपलब्ध कराई गई निधयों द्वरा पूर्णतया वित्तपोषित है।
जिला निर्वाचन अधिकारी या किसी रिटरिंग ऑफीसर को ऐसे कर्मचारी वृन्द उपलब्ध करावेंगे जैसा निर्वाचन के संबंध में किन्ही कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो। अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारियों (आयोग द्वरा छूट प्राप्त वर्ग को छोड़कर) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचाररियों को उसकी इच्छा और सहमति के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से निर्वाचन कार्य के लिये तलब किया और लगाया जा सकता है। इसमें व्यक्तिक्रम होने पर उक्त अधिनियम की धारा 134 के अधीन अभियोजन की जोखिम पर उनकी समति पर ध्यान दिए बिना उन पर ऐसे पद की समस्त बाध्यताओं को अधिरोपित किया जा सकता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सागर श्री दीपक आर्य द्वारा विधान सभा चुनाव-2023 र्पू ण होने तक सभी कर्मचारियों की सेवाएँ अनिवार्य घोषित की एवं सभी प्रकार के अवकाश (विशेष कारणों को छोड़कर) प्रतिबंधित की गई। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि
विशेष कारणों तथा प्राकृतिक आपदा या बीमारी के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र पर प्रथम / द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के मामले में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी सागर द्वारा स्वीकृत / अनुमति उपरान्त अवकाश / मुख्यालय छोड़ने की पात्रता होगी।