कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना की अध्यक्षता में ज़िला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य संस्थाओं में अतिआवश्यक दवाईयों की उपलब्धता की समीक्षा की गई थी जिसमें सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अतिआवश्यक दवाईयां उपलब्ध नहीं है। आयुष्मान भव: के अंतर्गत जिले में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में भी दवाईयां उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
कम्पाउंडर, प्रभारी स्टोर कीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर श्री प्रताप सिंह चौकसे का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल पाये जाने के कारण कलेक्टर सुश्री बाफना ने निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
Jansampark Madhya Pradesh Directorate of Health Services, Madhya Pradesh