रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। जिला नर्मदापुरम के थाना इटारसी के चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी श्रीमति सुशीला वर्मा द्वारा चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में 09 अगस्त 2023 को दोषी पाते हुये आरोपी शैलेष पाठक पिता रामभरोस पाठक, नि. बरेली, जि. रायसेन को धारा 304 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये तथा धारा 30 आयुध अधिनियम मे 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 20 फरवरी 2018 को थाना देहात नर्मदापुरम (होशंगाबाद) नर्मदा अपना अस्पताल नर्मदापुरम (होशंगाबाद) के वार्ड बॉय अजय अग्रवाल द्वारा एक मेमो पेश किया गया। जिसके अनुसार मरीज विनोद मिश्रा पिता बाबूलाल मिश्रा निवासी ग्राम शनिचरा बाजार वार्ड नं. 10 बाबई को दिनांक 19फरवरी 2018 को शाम 8:45 बजे सुलभ मेरिज पेलेस इटारसी के पास बारात में जाते समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा बंदूक से घायल होने के पश्चात प्राथमिक उपचार शासकीय अस्पताल में कराने के उपरांत 19 फरवरी 2018 को रात्रि 11:15 बजे गंभीर अवस्था में नर्मदा अपना अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया जिसकी उपचार के दौरान 20फरवरी 2018 के सुबह 3 बजकर 6 मिनट पर मृत्यु हो गयी है। देहात पुलिस नर्मदापुरम (होशंगाबाद) द्वारा जीरो पर मर्ग कायम कर आगामी कार्यावाही हेतु मर्ग डायरी थाना इटारसी को भेजी गयी। जांच के दौरान साक्षी राम अग्रवाल एवं जगत सिंह तथा अमित मिश्रा द्वारा जानकारी दी गयी कि 19 फरवरी 2018 को रात्रि करीब 8 बजे विनोद भावसार के घर के सामने मेन रोड नेहरू गंज इटारसी में बारात में शैलेष पाठक द्वारा अपेक्षा पूर्वक भीड भाड में 12 बोर की बंदूक हवाई फायर करने के दौरान विनोद मिश्रा निवासी बाबई तथा दुर्गेश केवट निवासी पाहनबरी को गंभीर चोटे आयी। घायल विनोद मिश्रा एवं दुर्गेश केवट को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। विनोद की नर्मदा अपना अस्पताल नर्मदापुरम (होशंगाबाद) में तथा दुर्गेश की हमीदिया अस्पताल भोपाल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। पुलिस द्वारा शैलेश पाठक के विरूद्ध अपराध क्रं 129/18 धारा 304 भादवि तथा धारा 30 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपंरात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल से, मृतकगण के शरीर से निकले शेल बुलेट मृतकगण के कपडे, आरोपी द्वारा प्रस्तुत आरोपी के कपडे तथा घटना के समय प्रयोग की गयी बारह बोर की एक बंदूक तथा 12 बोर का एक जीवित कारतूस परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भिजवाया गया। शासन की ओर से पैरवी हरिशंकर यादव अति. जिला अभियोजन अधिकारी, मनोज जाट सहा. जिला अभियोजन अधिकारी एवं रविन्द्र अतुलकर सहा. जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी द्वारा की गई। न्यायालय तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी द्वारा आरोपी का नाम धारा सजा अर्थदण्ड एवं जुर्माने के व्यतिक्रम में शैलेष पाठक पिता रामभरोस पाठक 304 भादवि 05 वर्ष सश्रम कारावास 1000 रूपये , 03 माह सश्रम कारावास। 30 आयुध अधिनियम में 06 माह सश्रम कारावास 500 रूपये 01 माह सश्रम कारावास की सजा हुई।