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Home मध्यप्रदेश विदिशा

न्यायालय द्वारा अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को 02 वर्ष सश्रम कारावास और 2000 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

by Manish Gautam Chiefeditor
June 19, 2023
in विदिशा
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न्यायालय द्वारा अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को 02 वर्ष सश्रम कारावास और 2000 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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विदिषा। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीष एनडीपीएस मनोज कुमार राठी विदिशा ने अपने निर्णय दिनांक 16.06.2023 में अवैध रूप से गांजा रखने बाले आरोपी नेतराम अहिरवार निवासी लाल पठार बासौदा जिला विदिशा को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8 सहपठित धारा 20 (पप) (ख) के अधीन अपराध के आरोप में आरोपी को 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह राठौर के द्वारा की गई।

अभियोजन का मामला इस प्रकार है किः- दिनांक 05.08.2019 को उपनिरीक्षक थाना बासौदा को क्राईम ब्रांच टीम द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि, आरोपी नेतराम अहिरवार त्योंदा रोड तरफ से गांजा लेकर आने वाला है। उक्त सूचना तस्दीक हेतु उपनिरीक्षक एवं हमराह फोर्स के साथ त्योंदा रोड ककरावदा की पुलिया के पास पहुंचकर चैकिंग पाइंट लगाया, जहां पर एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से ककरावदा की तरफ से रात 8ः15 बजे आया। उसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया तो हमराह स्टाफ ने घेराबंदी करके पकड़ा। संदेही का नाम पूछने पर नेतराम अहिरवार निवासी लाल पठार बासौदा बताया गया। संदेहियान की जामा तलाषी व उनके पास मिले गांजा जैसे मादक पदार्थ बरामदगी का पंचनामा तैयार किया गया उक्त कृत्य धारा 8/2020 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना बासौदा शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।

मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा

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