छह जून को शराब का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित
निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने की शिकायतों पर की जा रही कार्यवाही के सिलसिले में जिले की पांच और मदिरा दुकानों का लायसेंस एक दिन (6 जून) के लिये निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त आबकारी के अनुसार इन दुकानों में ककरतलैया, विजय नगर, मीरगंज, खलरी एवं सिहोरा-2 शामिल हैं। इन दुकानों से मंगलवार छह जून को मदिरा के क्रय-विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने की शिकायतों पर आबकारी विभाग द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही में 18 मदिरा दुकानों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। इनमें से पांच दुकानों-बल्देवबाग, मदन महल, मोटर स्टैंड-एक, घाना एवं भानतलैया का 30 मई को तथा आठ मदिरा दुकानों-गणेश चौक, मानेगांव, महानद्दा, बेलखाड़ू-एक, गोरखपुर-एक, बरगी-एक, पाटन-दो एवं शहपुरा-एक का एक जून को लायसेंस निलंबित कर एक दिन के लिये शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया जा चुका है।