रिपोर्टर मुकेश राय
दिनांक 03.05.23 को फरियादी सीताराम पिता रामनाराण
रैकवा उम्र 40 साल नि. महावीर बार्ड खुरई ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट
लेख कराई कि इसकी लडकी उम्र 17 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी
लडकी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अप.
क. 146/23 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया
गया ।
एवं दिनांक 11.05.23 फरियादी ईशांत पिता अवनीश चंद
मिश्रा उम्र 54 साल नि. टैगोरबार्ड खुरई की रिपोर्ट पर उसके लडके देववृत्त को
कोई अज्ञात व्यक्ति अपने साथ बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाने
की रिपोर्ट पर अप.क.159/23 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीवद्ध कर
विवेचना मे लिया गया ।
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक तिवारी के
निर्देशन एवं श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विक्रम सिंह के मार्ग
दर्शन एवं श्रीमान् एसडीओपी महोदय श्री सुमित केरकेट्टा के नेतत्व में टीम
गठित की गयी ।
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा गुम बालक /बालिकाओं
की दस्तयाबी हेतु अभियान चलाने के निर्देशित दिये गये है। दौरान विवेचना
के सायबर सेल की सहायता एवं मुखबिरो को सक्रिय कर घटना के सभी
पहलुओं को ध्यान में रखकर विवेचना की गयी । गुम बालिका के संबंध मे
तलाश पतारसी की गयी जो अपहृता की जानकारी भोपाल मे पता होना चलने
पर टीम को रवाना कर भोपाल भेजा गया जो अपहृता को दिनांक 20.05.
23 भोपाल रातीबड से दस्तयाब किया जाकर थाना लाया गया। एवं अपहृत
बालक की तलाश पतारसी की गयी जो अपहृत बालक गुरुग्राम हरियाणा से
दिनांक 21.05.23 से दस्तयाब किया जाकर थाना लाया गया । थाना लाकर
अपहृत बालक/बालिका से पूछताछ की गयी जो घर से गुस्सा होकर बिना
बताये चले जाना बताया गया । अपहृत बालक/बालिका को उनके माता पिता
के सुपुर्द किया गया है।
उक्त प्रकरण की कार्यवाही थाना प्रभारी सतीश सिंह के
मार्गदर्शन मे उनि गौरव गुप्ता, सउनि गनेश ठाकुर, प्र. आर. कमलेश पाठक प्र.
आर. महिपाल, आर. सूरज शर्मा एवं सायबर सेल सागर से प्र.आर. सौरभ रैकवार
अमर तिवारी आदि पुलिस स्टाफ की अहम भूमिका रही है।
