सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य श्री सत्येन्द्र सिंह मरकाम द्वारा निरीक्षण के दौरान संस्था से अनुपस्थित रहने व अभिलेखों का संधारण नहीं करने पर जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उदासीनता बरतने व उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आने पर जिले के विकासखंड बिछुआ के ग्राम सालीवाड़ा की शासकीय प्राथमिक शाला के प्राथमिक शिक्षक श्री बलवंत उईके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । निलंबन अवधि में श्री उईके का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हर्रई रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी ।