रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशन पर रेत के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व, खनिज और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से रेत माफियाओं पर कारवाही जारी है। पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम भी रेत माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। गत माह 15- 16 अप्रैल की देर रात एसडीओपी पराग सैनी के नेतृत्व में देहात थाना प्रभारी संजय चौकसे की टीम ने डोंगरवारा क्षेत्र से घेराबंदी कर रेत चोरी कर अवैध परिवहन करते डंपर पकड़ा था, उक्त मामले में न्यायालय द्वारा करीब ढाई लाख से ज्यादा का जुर्माना किया गया है। जिला खनिज अधिकारी देवेश मरकाम ने बताया कि न्यायालय द्वारा उक्त डंपर पर ₹2 लाख 60 हज़ार का जुर्माना किया गया है। जुर्माना राशि जमा किए जाने के उपरांत डंपर को रिलीव कर दिया गया है। एसडीओपी पराग सैनी द्वारा बताया गया कि रेत चोरी में पकड़े गए डंपर पर माननीय न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है। इस मामले में चोरी का प्रकरण भी दर्ज है । इस मामले में खास विषय यह है कि उक्त डंपर भोपाल निवासी आहूजा के नाम पर पंजीकृत था। उनके द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से अवगत कराया गया कि वह उक्त डंपर को डोंगरवाडा निवासी अशोक कीर को बेच चुके हैं। जिसके बाद अशोक कीर को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। अवगत हो कि जिले में 118 रेत खदान है परन्तु कोई भी खदान स्वीकृत नहीं होने से खदानों पर रेत माफिया हावी हो रहे हैं और निरंतर पुलिस प्रशासन तक शिकायतें भी पहुंच रही हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम भी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। इसी तारतम्य में पिछले माह 15-16 अप्रैल की देर रात्रि मुखबिर की सूचना पर टॉप सीक्रेट मिशन के तहत एसडीओपी पराग सैनी के नेतृत्व में देहात थाना प्रभारी संजय चौकसे की टीम ने प्राइवेट वाहनों से डोंगरवाडा क्षेत्र में घेराबंदी कर रेत चोरी कर अवैध परिवहन करते हुए रेत से भरे डंपर क्रमांक एमपी 04 एचई 2923 पकड़ा था। इस मामले में पुलिस ने ड्राइवर सहित डंपर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस द्वारा इस मामले में ड्राइवर गंगाधर पिता रामअवतार कीर निवासी डोंगरवाड़ा सहित डंपर मालिक के खिलाफ धारा 379 और संपत्ति नुकसान अधिनियम धारा (3) 1984 के तहत मामला दर्ज किया गया है।