आजीवन कारावास की सजा पाया आरोपी पैरोल पर आया था जेल से बाहर
दुबारा जेल जाने से बचने का था प्रयास
निर्दोष व्यिक्त की हत्या कर लाश जलाकर खुद को मरा हुआ साबिर करने का था इरादा
जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल संभाग श्री मनोज त्रिपाठी एवं मीडिया सेल प्रभारी दीपक बंसोड ने बताया कि आज दिनांक 08/05/2023 माननीय विशेष न्यायालय श्री धर्मेन्द्र टाडा, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा आरोपी रजत सैनी को धारा 302, 201, 489क, 489ख, 489घ, भादवि में दोष सिद्ध पाते
हुये आरोपी धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड, 489क, 489ख, 489घ, में पृथक-पृथक आजीवन कारावास एवं धारा 201 भादवि व धारा 489ग भादवि में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक दण्ड के लिए 1000रू का अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण :- दिनांक