कटनी( 02 मई )- जिले में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर अमल करते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद ने स्लीमनाबाद तहसील में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर कदाचार का मामला प्रकाश में आने के बाद पूर्व में निलंबित किए गए सहायक ग्रेड 3 बाला प्रसाद सोनी को अब शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी पदच्युत (सेवा से डिसमिस) आदेश में उल्लेखित किया गया है, कि विशेष न्यायालय कटनी द्वारा बाला प्रसाद सोनी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत क्रमशः 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार कुल 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त कार्यालय जबलपुर द्वारा श्री बाला प्रसाद सोनी सहायक ग्रेड 3 को शासकीय सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने निलंबित सहायक ग्रेड 3 श्री सोनी के मामले से संबंधित सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर श्री सोनी के कृत्य को दोष सिद्ध माना है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने जारी पदच्युत आदेश में उल्लेखित किया है, कि ऐसी स्थिति में आपका शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय है। आपका कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिए आप के विरुद्ध दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको शासकीय सेवा से पदच्युत (डिसमिस) करने का दीर्घ शास्ति आदेश जारी किया जाता है।
