रिपोर्टर सीमा कैथवास
जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आज दिनांक 29/04/2023 माननीय विशेष न्यायालय श्री राजीव के पाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा आरोपियो विजेन्द्र कौशल, राधेश्याम गर्ग, हुकुमचन्द्र सिंघई, लक्ष्मण वाधवानी को धारा 420, 467, 471 120-बी भादवि 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपीगण विजेन्द्र कौशल, राधेश्याम गर्ग एवं हुकुमचन्द्र सिंघई को धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड, धारा 467 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड, धारा 471 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड, धारा 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड, (प्रत्येक आरोपी को), आरोपी लक्ष्मण वाधवानी धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड, से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती हेमलता कुशवाहा एवं श्री ऋषिराज द्विवेदी द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
ग्राम बगौनिया, कल्याणपुर के ग्रामवासियो द्वारा भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर हस्ताक्षरित लिखित शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत की गई कि जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल अधिकारियो द्वारा ग्राम कोलुआ कंला, राताताल, ग्राम बगौनिया, ग्राम कल्याणपुर में बैंक अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लघन करते हुये ऋण वसूली न होने पर चल-अचल संपत्ति से ऋण वसूली के लिये बैंक अधिकारियो द्वारा नियम एवं शर्तो को अपनाये बिना मिट्टी के भाव में ग्राम कोलुआ गोविन्दपुरा जिला भोपाल की लगभग 23.5 एकड भूमि मात्र 3 लाख 50 हजार रूपये में षडयंत्र पूर्ण लक्ष्मण वाधवानी को नीलमी कर कृषि भूमि नीलाम कर दी और वर्ष 2000 से 2007 के मध्य कृषि भूमि की नीलामी कार्यवाही का सिलसिला कई वर्षो से चल रहा है तथा ऋणी कृषक को बताये बिना एवं विधिवत सूचना ना देकर बंधक भूमि को ऋण राशि न अदा करने पर उनकी भूमि बाजार मूल्य एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से अत्यधिक कम मूल्य पर अवैधानिक रूप से नियम के विरूद्ध नीलामी कार्यवाही कर धोखाधाडी कर अपने पद का दुरूप्रयोग करते हुए नीलामी संबंधित नोटशीट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पुष्टि हेतु संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐ भोपाल को भेजा गया जहां उनके द्वारा अवैधानिक रूप से नीलामी की पुष्टि आदेश पारित किया गया। उक्त लिखित सूचना के आधार पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा जॉच कर अपराध पंजीबद्ध किया गया विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य, दस्तोवजों एवं तर्को से सहमत होते हुये आरोपीगण दण्ड से दण्डित किया गया ।
श्री दीपक बंसोड
मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ भोपाल