रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। (लटेरी) माननीय अपर सत्र न्यायाधीष मो. रईस खांन तहसील लटेरी जिला विदिषा द्वारा दिनांक 19.04.2023 को विषेष सत्र प्रकरण की सुनवाई करते हुये 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त थाना मुरवास को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन का मामला थाना मुरवास के अंतर्गत ग्राम अमराई का है जहां 16 वर्षीय बालिका अपने पिता के साथ निवास करती थी। जिसकी गुमने की रिपोर्ट उसके पिता ने थाना मुरवास में दिनांक 02.01.2021 को लेखबद्ध कराई थी, कि दिनांक 26-27 दिसंबर 2020 को सभी रात को खाना खाकर सो गये थे सुबह जब उठे तो उसकी लड़की घर पर नहीं थी। आस-पास रिष्तेदारों में तलाष किया किन्तु उसकी लड़की कोई पता नहीं चला था। इस रिपोर्ट पर से थाना मुरवास पर अपराध पंजीवद्ध हुआ और नाबालिग लड़की को दस्तयात करने के उपरांत मामले की संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर से माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुये अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ हरीराम कुषवाह द्वारा की गई।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा