गंज बासौदा से मुकेश चतुर्वेदी
गंजबासौदा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत नगर पालिका परिषद द्वारा 2 मई को पुराने कृषि उपज मंडी में विवाह समारोह संपन्न कराए जाएंगे। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के जो भी अभिभावक अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह इस योजना के अंतर्गत करवाना चाहते हैं वह नपा से निर्धारित फॉर्म लेकर भरें और उसे नपा की पेंशन शाखा में। ताकि उनके पंजीयन किए जा सकें। नवा में पंजीयन की अंतिम तारीख 25 अप्रैल रखी गई है।
नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि अनिल यादव ने बताया कि इस बार नगर पालिका परिषद नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से भी अधिक से अधिक जोड़ों के विवाह संपन्न कराएगी। इस विवाह में शामिल होने के लिए वधू की आयु 18 वर्ष और वर्ग की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत जिनके विवाह संपन्न होंगे उन्हें ₹49000 की राशि का चेक वधु के खाते में जमा कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा वधू द्वारा निकाह के लिए निर्धारित आयु 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए वहीं पुरुष की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वह भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। नपा अध्यक्ष श्रीमती यादव ने क्षेत्र के नागरिकों से उक्त मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह एवं निकाह योजना में अधिक से अधिक जोड़ों को सम्मिलित करने की अपील की है।
मुहूर्त के समय होंगे विवाह निकाह
शासन द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के विवाह 22 अप्रैल को रखे गए थे लेकिन उस दिन मुहूर्त नहीं थे। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि अनिल यादव एवं सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने इस संबंध में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से मुलाकात कर उक्त जानकारी दी थी। साथी इन विवाह को 2 मई मुहूर्त के समय कराए जाने का अनुरोध किया था। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह एवं निकाय कार्यक्रम की तिथि 2 मई कर दी गई है।
