कटनी (17 अप्रैल) – मानव जीवन की सुरक्षा और लोकहित मे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने आदेश जारी कर जिले के अंतर्गत कुओं बावडि़यों या इस प्रकार की संरचनाओं पर हुए अवैध अतिक्रमण की जांच कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर अवि प्रसाद ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी आदेश मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पचायत कटनी, आयुक्त नगर निगम कटनी अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटनी, विजयराघवगढ़,
ढीमरखेड़ा, बहोरीबंद एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी कैमोर, विजयराघवगढ, बरही को जिले अंतर्गत स्थित सभी कुआं बावडि़यों या इस प्रकार की संरचनाओं पर हुए अवैध निर्माण, अतिक्रमण तथा कमजोर बनाकर या अन्य किसी प्रकार से असुरक्षित स्थिति में लाया गया हो तो जांच कर सुरक्षित कराये जाने हेतु आदेशित किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेश मे नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे बोरवेल जिनकी केसिंग पाईप निकालनें के कारण मिटटी धसक जाने से खतरनाक हो जाते हैं तथा ऐसे बोरवेल में बच्चों के गिर जाने की घटनाएं हो जाती हैं। इसी प्रकार कुंओं तथा बावडि़यों के ऊपर
फर्शी गार्डर डालकर अथवा सीमेंट कांक्रीट निर्माण कर लिए जानें के कारण धसकने से गंभीर घटनाएं होनें तथा इन घटनाओं में आपदा प्रबंधन की आकस्मिक परिस्थितियाँ निर्मित होने से जनहानि की संभावनाएं बनी रहने का लेख किया जाकर नगर पालिक निगम एवं नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से शासन के निर्देशानुसार उपरोक्त प्रकार के बोरवेल तथा कुओं एवं बावडि़यों के सर्वे का कार्य आगामी एक माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने ऐसे भूमि स्वामी जिनकी भूमि पर उपरोक्त प्रकार के खुले बोरवेल अथवा बावड़ी पाई जाने पर उन्हें सूचीबद्ध करने तथा ऐसी संरचनाओं को पूर्णतः पाटने की कार्यवाही की किये जाने हेतु आदेशित किया है।
निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर सम्बन्धित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत को अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित सूचना देने, अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे खुले बोरवेल तथा कुएं बावड़ी से अवैध निर्माण को विधिवत हटाकर पाटने की कार्यवाही ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय के माध्यम से सुनिश्चित करानें हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त कार्य में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि भूमि स्वामी से वसूल करने तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ऐसे भूमि स्वामियों पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार बोरवेल कुएं पाटने के निर्देशों का पालन नहीं किया है के विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करनें हेतु आदेशित किया है।