सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये
राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2023-24 के लिये अर्थात्
दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिये जबलपुर जिले में
संचालित कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त आवेदनो
को होल्ड पर रखते हुए शेष अधोलिखित 21 समूहों का निष्पादन निर्धारित आरक्षित मूल्य पर कलेक्टर
जबलपुर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा घोषित निष्पादन स्थल ( कलेक्ट्रेट जबलपुर ) पर
अधोप्रदर्शित घोषित कार्यक्रम अनुसार लॉटरी द्वारा किया जावेगा।