रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। सहा.जि.लो.अभि.अधि./मी.प्रभा.,ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है, कि चौकी सिविल लाईन में तत्समय पदस्थ प्रधान आरक्षक रामकृष्ण पाण्डेय को दिनांक 21.07.2018 को 11:00 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी, कि कटी भटिया मंदिर के पीछे पन्ना में अभियुक्त हाथ में लोहे का छुरा लेकर घूम रहा है। उक्त सूचना की रिपोर्ट दर्ज करके वह हमराही आरक्षक एवं साक्षीगण को तलब करके उक्त सूचना की तस्दीक हेतु घटनास्थल पर पहुँचा। जहां पर अभियुक्त हाथ में छुरा लेकर पुलिस को देखकर भागने लगा। अभियुक्त को घेराबंदी करके पकड़ा गया। अभियुक्त से छुरा रखने की अनुज्ञप्ति के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर उसने कोई अनुज्ञप्ति न होना बताया। तब अभियुक्त से छुरा जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् चौकी सिविल लाईन वापस आकर शून्य पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। उक्त शून्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली पन्ना के अपराध क्रमांक – 452 / 2018 में प्रकरण दर्ज कर आयुध अधिनियम की धारा-25 (1) (बी) के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के कञ्चन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा-2(1)(बी) के आरोप में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण का विचारण माननीय मुख्य न्याययिक दण्डािधिकारी, जिला-पन्ना (म.प्र.) के न्यायालय में हुआ। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक-दृष्टांतों के आधार पर माननीय न्यायालय से,अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन के तर्कों से, सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त-दशरथ सिंह पिता तुलसीदास कोंदर,उम्र-33 वर्ष, निवासी-रानीपुर, थाना-कोतवाली पन्ना, जिला-पन्ना (म0प्र0) को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम में 02 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपये अर्थदंड से, दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस का अतिरिक्त् सश्रम कारावास के दंड से दडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी, श्री रोहित गुप्ताा, सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पन्ना् द्वारा की गई।
(ऋषिकांत द्विवेदी)
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जिला पन्ना (म.प्र.)