रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। सहा.जि.लो.अभि.अधि./मी.प्रभा.,ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, अभियोजन कहानी अनुसार फरियादी सुनील चमन ने थाना उपस्थित रिपोर्ट किया है कि वह ग्राम भुलगवा का रहने वाला है एवं पढ़ाई करता है। दिनाक 07.05.20021 के शाम करीब 7 बजे की बात है, गांव में मंदिर तरफ अकेले घूमने गया था मंदिर से वापस घर जा रहा था जैसे ही जीतेन्द्र मिश्रा के घर के पास पहुंचा तभी पवन मिश्रा पिता राजेश मिश्रा निवासी भुलगवा का पीछे से एकदम से दौड़कर आया और रास्ते में रोककर मां की अश्लीाल गाली देकर बोला कि दारू पीने के लिए 200 रू. दो मैने कहा कि, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा नहीं देने पर पवन मिश्रा गुस्सा होकर मेरी गर्दन पकड़कर जमीन में पटक दिया व मॉ की अश्लीैल गाली देकर बोला कि उसने सुना है कि उसके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट करने गये थे तो फरियादी ने कहा कि वह नहीं गया फिर उसे हाथ घूंसों से पीठ एवं कंधे में मारपीट किया इसके पूर्व में भी एक दो बार पवन मिश्रा ने मारपीट किया है. मौके पर दीपक मिश्रा निवासी भुलगवा व उसकी मम्मी ममता वर्मन व पापा मनीराम आ गये थे तथा उसे बचाया तब पवन मिश्रा कह रहा था कि अगर तु उसके विरुद्ध थाना रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर दूंगा मारपीट से उसके मर्दन के पीछे तरफ पीठ में व दोनो पैरों के घुटनों में मूदी चोट लगी। रिपोर्ट पर से अपराध अंतर्गत: धारा-341,327,294,323,506 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। फरियादी की एम एल०सी० कराई गई तथा घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया। फरियादी एवं गवाही के कथन लेख किये गये। आरोपी पवन मिश्रा आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण का विचारण न्या्यालय श्रीमान प्रीतम शाह न्यायिक दण्डाधिकारी,प्रथम श्रेणी जिला-पन्ना (म.प्र.) के न्यायालय में हुआ। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक-दृष्टांतों के आधार पर माननीय न्यायालय से, अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन के तर्कों से, सहमत होते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त–पवन मिश्रा पिता राजेश मिश्रा,उम्र-27 वर्ष, निवासी-भुलगंवा, थाना-सलेहा, जिला-पन्ना (म0प्र0) को धारा 341 भादवि के आरोप में क्रमश: 500 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 327 भादवि के आरोप में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से, दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी, श्री रोहित गुप्ता, सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पन्ना द्वारा की गई।
(ऋषिकांत द्विवेदी)
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जिला पन्ना (म.प्र.)