रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी महेश अरेले आत्मज मथुरा प्रसाद उम्र 55 वर्ष नि0 ग्राम गायव्यान, थाना उदयपुरा, जिला रायसेन म.प्र., को भा0द0स0 की धारा 304 -ए अतंर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एंव 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा है तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 1 माह का दिवस सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जायेगा।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोगी धमेन्द्र नोरिया ने आरक्षी केन्द्र उदयपुरा मे इस आशय की सूचना दी कि वह ग्राम गायव्यान ने रहता है एवं मेहनत मजदूरी करता है। उसके चार भाई आकाश, छोटे एवं दिनेश है। वे सभी एक साथ रहते हैं तथा सभी मजदूरी करते है। घटना दिनांक 21/08/2015 को वह अपने घर पर था। उसका भाई दिनेश नोरिया घर से सुबह 9 बजे मजदूरी करने महेश अरेले के खेत पर गया था, दोपहर करीब 3 बजे उसे नीरज तिवारी ने मोबाईल से बताया कि दिनेश को सर्प ने काट लिया है। उसकी मॉं छोटीवाई व भाभी रजनी भी साथ में मजदूरी करने गई थी। दिनेश को ईलाज हेतु नीरज तिवारी, प्रशांत अरेले, महेरवान एवं मॉ व भाभी गॉव के रोड पर ले आये फिर वह भी साथ में इलाज हेतु अस्पताल उदयपुरा आया तो डॉक्टर साहव ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर थाना उदयपुरा में मर्ग क्रमांक 35/15 धारा 174 द.प्र.स. का कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान साक्षीगण धमेंद्र नोरिया, कमलेश, नोरिया, रजनीवाई, छोटीवाई, जमनाप्रसाद मेहरा, महेरवान सिंह मेहरा, छोटू उर्फ देवेंद्र यादव के कथन लिये गये व मृतक दिनेश की पी.एम.रिपोर्ट व एम.पी.ई.बी. से प्राप्त लिखित जानकारी के आधार पर पाया गया कि महेश अरेले, प्रदीप तिवारी, आशुतोष तिवारी, उमाकांत तिवारी व नीरज तिवारी के द्वारा खेत पर दिनेश नोरिया से लापरवाहीपूर्वक काम कराते समय खेत पर लगी मोटर डोरी से करंट लगने से मृत्यु हुई है, जिसपर से आरक्षी केन्द्र उदयपुरा के अप क्र 178/16 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी उमाकांत, आशुतोष, प्रदीप एवं नीरज को दोषमुक्त एवं आरोपी महेश अरेले को धारा 304 ए में दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मिडिया प्रभारी
जिला रायसेन