रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। कुरवाई प्रथम न्यायायिक मजिस्ट्ेट कुरवाई के द्वारा पीडित महिला के साथ छेडछाड करने वाले मामले में पिंटू पंथी को 01 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, घटना सन् 2017 की है पीडिता ने थाना कुरवाई में आकर आरोपी पिंटू पंथी के विरूद्ध छेडछाड करने की रिपोर्ट कराई थी कि आरोपी ने घटना दिनांक को पिड़िता के साथ छेडछाड करने व जान से मारने की धमकी दी। जिसकी शिकायत पर से थाना कुरवाई द्वारा अपराध क्रमंाक 46/2017 धारा 354, 506 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। पेष
माननीय न्यायालय ने आरोपी को छेडछाड करने व लज्जा भंग करने के मामले में दोषी पाते हुए 01 के सश्रम कारावास से दंडित किया।
(सुश्री गार्गी झा)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0