रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान जसवंत सिंह यादव, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो) जिला विदिषा द्वारा नाबालिक के साथ गलत कृत्य करने वाले एवं पीड़िता द्वारा फाॅसी लगा लेने से, आरोपी निवासी-अतंर्गत थाना सत्पदा जिला विदिषा को धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा जे.एस.तोमर के द्वारा उक्त प्रकरण में मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 07.02.2019 को अभियोक्त्री/मृतिका के पिता ने आरक्षी केंद्र सत्पदा पर इस आषय की गुमषुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई कि, दिनांक 05.02.2019 की रात्रि करीब 9-10 बजे वह खाना खाकर मोहल्ले में भजन कीर्तन में चला गया था। उसकी नाबालिग लड़की व दो बालिग लड़के घर पर ही थे। जब वह भजन कीर्तन से रात्रि 11 बजे घर आया तो नाबालिग अभियोक्त्री घर पर नहीं मिली। पिता ने उसके लड़को से पूछा एवं आसपास तलाष किया तो अभियोक्त्री का कहीं कोई पता नहीं चला। इस पर से फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सत्पदा मंे दर्ज करवाई गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0