कार्य नहीं वेतन नहीं- जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत ने जारी किया आदेश
कटनी (22 फरवरी)- श्री रामसहाय चक्रवर्ती सचिव ग्राम पंचायत धरवारा के विरुद्ध प्रतिवाद समाधान कारक न पाए जाने पर विभागीय जांच संस्थित किए जाने के फलस्वरूप अपचारी सेवक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुए शासन की योजनाओं की मॉनिटरिंग समय सीमा में न किए जाने का दोषी पाया गया है। फलस्वरूप जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम में वर्णित प्रावधानों के तहत आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धिया संचयी प्रभाव से रोकी जाने के आदेश प्रसारित किए हैं। जारी आदेश में निलंबन अवधि में भुगतान किए गए जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त शेष वेतन भत्ते “कार्य नहीं वेतन नहीं” सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होंगे। सीईओ श्री गेमावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपचारी सेवक को भविष्य के लिए सचेत करते हुए प्रकरण को समाप्त कर नस्तीबद्ध किया गया है।
