रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि.ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 16.11.2020 को शाम के 07ः20 बजे फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि, वह अपने पिता एवं भाईयों के साथ ग्राम इमनोलिया में निवास करता है। वह उक्त दिनांक को शाम लगभग 05ः00 बजे गांव के मतोले सिंह के घर दीवारी के कार्यक्रम में मौजूद था, उक्त कार्यक्रम में सतोले सिंह ने उसे आकर बताया कि पनघटा नाला के पास उसके पिता सोने सिंह को गांव के गुड्डू, वीरू, सेठ एवं लल्लू गौड़ गाली-गलौच कर विवाद कर रहे हैं, जल्दी पहुंचो। उसने उक्त बात से गांव के अर्जुन एवं भगत को बताकर पनघटा नाला के पास पहुंचे तो उसने देखा कि उसके पिता सोने सिंह नाला में पड़े हुए हैं तथा गुड्डू व वीरू गौड़ लाठियों से मार रहे थे तथा लल्लू गौड़ एवं सेठ गौड़ गालियां दे रहे थे तथा सेठ उर्फ कौशल के हाथ में पत्थर था उसके चिल्लाने पर सेठ गौड़ बोला कि तुझे भी तेरे बाप की तरह निपटा देंगे, इतने में उसके पीछे अर्जुन, भगत, लालूसिंह को आते हुए देखा तो चारों लोग जंगल की ओर से भाग गए एवं जाते जाते बोला कि यदि घटना की रिपोर्ट की तो तेरे पिता जैसा तुझे खत्म कर देंगे। अभियुक्तगण द्वारा उसके पिता को पुरानी रंजिश की बात को लेकर उसके साथ मारपीट की है जिससे उनके पिता के सिर, चेहरे, कान व हाथ में चोटें आयी हैं। उक्त देहती नालसी के आधार पर थाना बृजपुर के अपराध क्र0 295/2020 अंतर्गत धारा-302, 294, 506, 34 भा0दं0सं0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। विवेचना दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये एवं घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय श्रीमान महेन्द्र मंगोदिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। राज्य शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार द्विवेदी द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण 1. वीरू उर्फ वीरसिंह 2. गुड्डू उर्फ बलवीर सिंह 3. सेठ उर्फ कौशल के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपीगण के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजक के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण – 1. वीरू उर्फ वीरसिंह 2. गुड्डू उर्फ बलवीर सिंह 3. सेठ उर्फ कौशल को धारा- 302/34 भादसं के आरोप में आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऋषिकांत द्विवेदी मीडि.प्रभा./सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना (म.प्र.)