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Home मध्यप्रदेश पन्ना

अवैध रूप से बका लेकर घूमने वाले आरोपी को 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
January 19, 2023
in पन्ना
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अवैध रूप से बका लेकर घूमने वाले आरोपी को 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं जुर्माना
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रिपोर्टर संतोष चौबे

पन्ना – कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.03.2019 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी थी कि ग्राम गढोखर कछियाना मोहल्ला में गावं का अनुरूद्ध सिंह ठाकुर लोहे का बका लिये आम जनता को भयभीत कर डरा धमका रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु मय हमराही के रवाना होकर मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर साथ ले जाकर ग्राम गडोखर में कछियाना मोहल्ले पहुंचे जहां मंदिर के सामने आम तिराहे पर अनुरूद्ध सिंह पिता चंद्रभान सिंह, उम्र 40 वर्ष हाथ में लोहे का धारदार बका लहराते हुए आम जनता को भयभीत कर रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अनुरूद्ध सिंह पिता चंद्रभान सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी गडोखर थाना अमानगंज का होना बताया। अभियुक्त के आधिपत्य से एक लोहे का बका गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद किया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर मौके पर अभियुक्त के विरूद्ध देहाती नालसी0/2019 अंतर्गत धारा 25बी आयुध अधिनियम का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। उपरोक्त नालसी के आधार पर थाना अमानगंज के अपराध क्रमांक 140/2019 अंतर्गत आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(ख) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री ऋषिकांत द्विवेदी, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराया, न्यायालय के समक्ष आरोपी अनुरूद्ध सिंह को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी अनुरूद्ध सिंह को धारा 25(1-ख)(ख) आयुध अधिनियम में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.

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