रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मी.प्रभा./सहा.जि.लोक अभि.अधि.ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि,दिनांक 27.07.2020 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना अमानगंज में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि, दिनांक 25.07.2020 को वह अपने घर पर दोपहर करीब 1 बजे सो रहा था तब उसकी पत्नी ने उसे उठाकर बताया कि मझली लड़की पानी भरने गयी थी , जहां पर गुंड कसेडी भरी हुई छोड़कर बिना बताये कहीं चली गयी है तब उसने अपनी पत्नी के साथ गावं मे आसपास के लोगों एवं अपने रिश्तेदारों में पता किया, परन्तु कोई जानकारी नहीं मिली। उसे शंका है कि बगीचे में काम करने वाला लड़का प्रमोद उसकी लड़की को बहला फुसलाकर कहीं ले गया अभियोक्त्री के पिता की रिपोर्ट के आधार पर थाना अमानगंज में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 402/2020 अंतर्गत धारा 363 भादसं की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं गुमशुदगी क्रमांक 33/2020 अंतर्गत धारा 363 भादसं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना मे पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्व किये गये। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादस धारा 3/4, 5(एल)/6, पाक्सो एक्ट माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी प्रमोद रैकवार के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी-प्रमोद रैकवार को धारा-363,366 भादसं. एवं 5 (एल)/6 पाक्सो एक्ट के आरोप में क्रमश: 03 वर्ष, 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल तक) एवं जुर्माना क्रमश-1 हजार,2 हजार एवं 5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऋषिकांत द्विवेदी मीडि.प्रभा./
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना (म.प्र.)