कटनी (18 जनवरी)- गठित जांच समिति एवं जनपद पंचायत बहोरीबंद के सीईओ के प्रतिवेदन और प्रस्ताव के आधार पर जॉबकार्ड धारी श्रमिकों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग कर फर्जी तरीके से अनियमित भुगतान कराए जाने एवं बिना कार्य कराए राशि का आहरण किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जागेश्वर विश्वकर्मा सचिव ग्राम पंचायत डिहूटा, वर्तमान पदस्थापना गौरहा जनपद पंचायत बहोरीबंद का उक्त कृत्य पति दायित्वों के विपरीत होने के साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) 1998 नियम के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत द्वारा जागेश्वर विश्वकर्मा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत डिहूटा को को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में श्री विश्वकर्मा का मुख्यालय जनपद पंचायत बहोरीबंद नियत किया है। सीईओ श्री गेमावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री विश्वकर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जारी आदेश के मुताबिक जनपद पंचायत सीईओ बहोरीबंद को आदेश की प्रति, संबंधित को तामील कराते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सात दिवस में आरोप पत्र आदि तैयार कर प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं