रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री चंदनसिंह चैहान जिला विदिषा द्वारा चकमा देकर फरार होने वाले आरोपी निरंजन निवासी- विदिषा, धारा 224, 332 में 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथौरिया द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि कोतवाली थाने के आरक्षक अभियुक्त निरंजन को मय डायरी व मेडिकल फार्म के साथ जिला अस्पताल विदिषा मेडिकल परीक्षण करवाने ले जा रहे थे तभी मोटरसाईकिल का पिछला टायर पंचर हो गया। टायर पंचर होने पर आरक्षक मोटरसाईकिल सही करवाने लगे तभी आरोपी पुलिस को धक्का देकर गिरा दिया और बेल्ट में लगी हथकड़ी के कुंदे को निकालकर हथकड़ी के साथ भाग गया। घटना के पष्चात आरक्षक द्वारा घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा