रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान जसवंत सिंह यादव, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो) जिला विदिषा द्वारा नाबालिक के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी निवासी-अतंर्गत थाना देहात विदिषा, धारा 7/8 पाॅक्सो में 03 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा जे.एस.तोमर के द्वारा उक्त प्रकरण में मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 01.10.2021 को पीडिता द्वारा थाना विदिषा देहात में इस आषय का शिकायती आवेदन दिया कि पीड़िता स्कूल में पेपर देने गई थी एवं पेपर के बाद वापस साईकिल से अपने घर जा रही थी, बीच में उसे आरोपी मिल गया और अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता अपने आप को छुड़ाकर भागी और घर जाकर पीड़िता ने अपनी माॅ को सारी बात बताई एवं अपनी माॅ के साथ थाना देहात विदिषा में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, तत्पष्चात पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा