रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना शाहनगर के ए.एस.आई. को दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर देखा तो दो व्यक्ति घायल अवस्था में मिले जिन्हे सीएससी शाहनगर ले जाया गया। फरियादी एवं आहत से पूछताछ की, जिसमें फरियादी सुमित सिंह ने बताया कि दिनांक 25.04.2018 को वह उसके साले की शादी में मोटरसाईकिल से जा रहा था। मोटरसाईकिल को रामू चला रहा था, वह पीछे बैठा था। रात्रि करीब 9ः30 बजे जैसे ही वे लोग रामलखन तिवारी के फार्म हाउस के पास पहुुुचे तो सामने तरफ से मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 34 एसजी 8956 का चालक बेनी प्रसाद मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाकर आया और उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वे लोग गिर गये तथा गिरने से उसके बायें हाथ मे मुदी चोट, घुटना एवं बदन में कई जगह चोंटे आई तथा रामू को शरीर में कई जगह चोटे आई थी। फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 34 एसजी 8956 के चालक अभियुक्त बेनी प्रसाद के विरूद्ध देहाती नालसी 0/18 अंतर्गत धारा 279, 337 भादसं. एवं 184 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत लेख की गयी। उक्त देहाती नालसी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना शाहनगर के अपराध क्रमांक 118/18 अंतर्गत धारा 279, 337 भादसं. एवं 184 मोटरयान अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। जप्ती की कार्यवाही की गयी। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। दौरान विवेचना आहत को अस्थिभंग होने के कारण प्रकरण मे धारा 338 भादसं. का ईजाफा किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त द्वारा बिना ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन चलाये जाने के कारण धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया तथा प्रकरण मे वाहन स्वामी रमेश चक्रवर्ती द्वारा अपना वाहन क्रमांक एम.पी. 34 एसजी 8956 को बिना लाईसेंसधारी व्यक्ति को वाहन चलाने हेतु दिये जाने से उसके विरूद्ध धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई, जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री रोहित गुप्ता, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दौरान विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपीगण का कृत्य गंभीरतम होने के कारण उन्हे कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. बेनी प्रसाद चौधरी को धारा-279, 337 भादसं. के आरोप में क्रमशः में 01-01 माह का कठिन कारावास एवं 500-500 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 338 भादसं. में 03 माह का कठिन कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड 2. रमेश चक्रवर्ती को धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम में 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.