रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 09.12.2018 को अभियोक्त्री के भाई ने थाना धरमपुर में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 08.12.2018 को शाम करीबन 05 बजे वह अपने घर के पास मंदिर पर बैठा था तभी उसने देखा कि विक्रम लोधी उसके घर में घुस गया और घर के किबाड लगा लिये उसकी बहन घर में अकेली थी वह घर की दीवाल फादकर पहुंचा तो देखा कि विक्रम लोधी उसकी बहन को पकड़े था, तथा अश्लील हरकत कर रहा था, वह पहुंचा तो उसे देखकर विक्रम किबाड खोलकर भाग गया। यह बात उसने अपने घर वालो को बताई, अभियोक्त्री के भाई के लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर थाना धरमपुर में अपराध क्रमांक-181/2018, धारा 452,354 भा.दसं.,धारा-7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 3(1)(w)(i) अनुसूचित जाति एवं जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
माननीय विशेष न्यायाधीश श्री इन्द्र्जीत रघुवंशी, (लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम) के न्यायालय मे शासन का पक्ष श्री दिनेश खरे,विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा रखते हुये दौरान विचारण अभियोजन की साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध आरोप संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण उन्हे कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी विक्रम लोध को धारा-452, 354 भादसं. के आरोप में क्रमश: 02 वर्ष, 02 वर्ष का कठोर कारावास जुर्माना क्रमश: 01 हजार, 01 हजार रूपये व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट मे 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 3(1)(w)(i) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 हजार रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.