रिपोर्टर बबलू जायसवाल
शाजापुर। न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- हकीम खॉ पिता मोहम्मद खॉ 2- रऊफ खॉ पिता मोहम्माद खॉ निवासीगण खेरखेडी को धारा 323 भादवि में 1 – 1 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 200 – 200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
तथा
आरोपीगण 1- रफीक खॉ पिता काले खॉ 2- हसीब खॉ पिता रफीक खॉ 3- अंसार खॉ पिता जहूर खॉ निवासीगण ग्राम खेरखेडी को धारा 307 भादवि में 5 – 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 – 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 325/34 भादवि में 2 – 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 – 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि,श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दो पक्षों में थाना कालापीपल क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 04/10/2016 को सुबह करीब 8 बजे हुई मारपीट के दो मामले दर्ज किए गए । उक्त दोनों ही मामलो के आरोपीगण को न्यायालय द्वारा सजा दी गई। जिनमें अभियोजन की ओर से पैरवी यजुवेन्द्र सिंह खिंची सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई ।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर