रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिशा। माननीय न्यायालय श्री गौरव चैरसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी राकेष अहिरवार निवासी-ग्राम पौआनाला थाना करारिया जिला विदिषा को धारा 324 में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कुल 100 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती सपना दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना सत्पदा विदिषा में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह दिनांक 02.01.2017 को दोपहर 1ः00 बजे वह उसकी दुकान स्कूल के सामने बैठा था। आरोपी शराब के नषे में आया और गाली गलौच करने लगा और बोला कि वमाल वाले तेरी दुकान फिकवाना है। उसी समय कुछ व्यक्ति आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया। कुछ समय बाद आरोपी हाथ में हसिया लेकर आया और हसिया मारा जिससे उसकी बांयी हाथ की उंगली में लगी और खून निकल आया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सत्पदा विदिषा में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झाॅ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0