रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिशा। माननीय न्यायालय श्री गौरव चैरसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा मारपीट करने वाले आरोपीगणों 01. मोहम्मद जावेद खां 02. शबाना बी सर्व निवासीगण-मरिया मदरसा के पास बक्सरिया विदिषा को धारा 323/34 (दो काउण्ट) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कुल 400 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती सपना दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना विदिषा देहात में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई की वह दिनांक 10.08.2014 की रात्रि 11ः30 बजे मरिया मदरसा के पास बक्सरिया विदिषा की घटना है, कि फरियादी रात को शौच करके घर आ रहा था। किसी व्यक्ति ने जावेद खां के घर का दरवाजा खटखटाया तो जावेद खां ने समझा की फरियादी ने दरवाजा खटखटाया है। फरियादी ने इस बात से इंकार किया। इसी बात को लेकर आरोपीगण ने फरियादी को टामी एवं कुल्हाड़ी मारी जिससे उसे चोट होकर खून निकलने लगा। फरियादी की मां को भी जावेद ने सर में कुल्हाड़ी मारी जिससे चोट होकर खून निकलने लगा। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना विदिषा देहात में पंजीबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना मंे लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झाॅ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0