रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिशा। माननीय न्यायालय श्री गौरव चैरसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा मारपीट करने वाले आरोपीगणों 1. राकेष कुषवाह 2. कल्लू उर्फ कल्याण कुषवाह सर्वनिवासीगण-आचार्य काॅलोनी को धारा 323/34 (दो काउण्ट) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कुल 2400 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती सपना दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना विदिषा देहात में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई की वह दिनांक 13.12.2017 को शाम को उसके घर पर था। तभी उसके मित्र ने उसे फोन करके कल्लू से सेटिंग के पैसे लेने के लिए आचार्य काॅलोनी बुलाया वह वहां पहंुचा तो वहां पर राकेष कुषवाह ने फरियादी व उसके मित्र के साथ राॅड वे डंडों से मारपीट की थी। उक्त घटना की देहाती नालसी कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झाॅ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0