रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान जसवंत सिंह यादव, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष (पॉक्सो) जिला विदिषा द्वारा नाबालिक के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी निवासी-अतंर्गत थाना विदिषा, धारा 7/8 पॉक्सो एव धारा 11(4)/12 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस तोमर द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.2020 को पीडिता द्वारा थाना विदिषा देहात में इस आषय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी उसे करीब 02 महीने से परेषान कर रहा है। आरोपी द्वारा उसका पीछा किया जाता है। अभियोक्त्री ने बताया कि वह बाथरूम जाने के लिये घर से बाहर आई तभी आरोपी उसके सामने आ गया और गलत हरकत करने लगा, वह डर गई और चिल्लाई तो उसके घर वाले बाहर आ गये तो आरोपी वहां से भाग गया। फिर अभियोक्त्री द्वारा अपने पापा के साथ थाना देहात विदिषा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई तत्पष्चात प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा