रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने बताया कि अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 19.04.2022 को फरियादी ने अपनी मां के साथ महिला पुलिस थाना पन्ना में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 16.04.2022 रात करीब 12ः00 बजे की बात है, वह अपने घर के बाहर बाथरूम करने गयी थी तभी अभियुक्त मुन्ना उर्फ बच्चू रैकवार उसके पीछे आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घर के पास वाले खण्डहर की तरफ ले जाने लगा था तभी वह चिल्लाई तो उसके पापा उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गयेे, तो अभियुक्त पापा को देखकर भाग गया था। फरियादी के उक्त लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर महिला पुलिस थाना पन्ना के अपराध क्रमांक-17/2022 धारा-354 भा.द.सं. एवं धारा 7 सहपठित 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आरोपी मुन्ना उर्फ बच्चू रैकवार के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक कस्तूरी अहिरवार द्वारा की गयी, तथा विवेचना के दौरान मामले की साक्ष्य को बिन्दुबार तरीके से संकलित की गयी, विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। माननीय विशेष न्यायाधीश, (लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम) के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री दिनेश खरे, विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दौरान विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम होने के कारण उन्हे कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी मुन्ना उर्फ बच्चू रैकवार को धारा-354 भादसं. में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रोहित गुप्ता
सहा.मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.