रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। न्यायालय-श्रीमान कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट), जिला-पन्ना म0प्र0 के न्यायालय ने आरोपी कैलाश कुशवाहा पिता भन्नू कुशवाहा, उम्र 29 वर्ष, निवासी मोहनपुरवा, थाना कोतवाली पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0)को दोषी पाते हुए धारा में 8(ग) सहपठित धारा- 20(ख)(ii)(आ) Ndps एक्ट के आरोप में 01 वर्ष 04 माह के कठोर कारावास एवं 10,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । राज्य शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक श्री चन्द्रपाल प्रजापति द्वारा रखा गया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के सहा0मी0प्रभा0/सहा0जि0 लो0अभि0 अधि0 रोहित गुप्ता द्वारा बताया गया कि, अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 15.03.2017 को थाना कोतवाली पन्ना की चौकी सिविल लाइन में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ बी.के.चाचैदिया को मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कैलाश कुशवाहा नाम का व्यक्ति त्रिपाठी बस में बैठकर अजयगढ़ तरफ से आ रहा है, जो काले रंग के पिठ्ठू बैग में गांजा लिए है एवं इन्द्रपुरी तिराहे पर उतरकर पैदल मोहन निवास तरफ जाएगा। उक्त सूचना के संबंध में थाना प्रभारी से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर उपस्थित गवाहों एवं पुलिस बल को मुखबिर सूचना से अवगत कराया जाकर हमराह पुलिस बल व पंचान साक्षियों सहित सूचना की तस्दीक हेतु इन्द्रपुरी तिराहा पहुंचकर अजयगढ़ तरफ से आ रही बस को इन्द्रपुरी तिराहे पर रोका गया जिसमें से उक्त संदेही कैलाश, पीठ में काले रंग का पिठ्ठू बैग लिए पुलिस को देखकर बस से उतरकर तेजी से भागने लगा, जिसे हमराह बल के द्वारा घेराबंदी कर रोका गया व उससे नाम पता पूंछा गया उसके पिठ्ठू बैग की तलाशी ली गयी जिसमें एक सफेद रंग की पॉलीथिन में रखे गांजे जैसे पदार्थ की गंध आई एवं अभियुक्त के पास 8000/-रूपये नगद मिले फिर अभियुक्त द्वारा पॉलीथिन में रखे गए उक्त गांजे जैसे पदार्थ की पहचान गवाहों के समक्ष की गई अभियुक्त से बरामद उक्त गांजे की तौल कराई गई जो उक्त मादक पदार्थ गांजा कुल वजन 2 किलो 300 ग्राम होना पाया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पन्ना के अपराध क्रमांक-171/2017 में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अपर लोक अभियोजक श्री चन्द्रपाल प्रजापति द्वारा महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हए एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी कैलाश कुशवाहा को दोषी पाते हुए धारा 8(ग) सहपठित धारा- 20(ख)(ii)(आ) Ndps एक्ट के आरोप में 01 वर्ष 04 माह के कठोर कारावास एवं 10,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रोहित गुप्ता
सहा0 मी0प्रभा0/सहा0जि0लो0अभि0अधि0
जिला पन्ना (म.प्र.)