रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्नाा। न्यायालय-श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला-पन्ना म0प्र0 के न्या यालय ने आरोपी रामेश्वरी पटेल पिता राजाराम पटेल, उम्र-38 वर्ष, निवासी-झुमटा, थाना-गुनौर, जिला-पन्ना को दोषी पाते हुए धारा में 8 ख/ 20क(i) Ndps एक्ट- के आरोप में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । राज्य शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक श्री चन्द्र्पाल प्रजापति द्वारा रखा गया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी0प्रभा0/सहा0जि0लो0अभि0 अधि0 ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 15.10. 2017 को थाना गुनौर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ व्ही पी गोटिया को मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि ग्राम झुमटा में अभियुक्त रामेश्वरी पटेल अपने रहवासी मकान के आंगन में गांजा के पेड लगाये है तथा अवैध गांजा की बिकी कर रहा है, सूचना तश्दीक पर कार्यवाही कर व्ही. पी. गोटिया द्वारा थाने में मौजूद पुलिस बल एवं संबंधित थाना प्रभारी सलेहा उपनिरीक्षक सुधीर बेगी, थाना प्रभारी अमानगंज डी.के. सिंह व पुलिस लाईन पन्ना से उपस्थित पुलिस बल साक्षीगण को उक्त बारे में अवगत कराकर उनसे कार्यवाही में भाग लेने की सहमति ली गयी तथा अभियुक्त् के घर की तलाशी लेने पर 09 नग हरे पेड उखडवाकर वजन 05 किलो ग्राम (01 पेड बजन करीब 400 ग्राम) के उक्त पेड जप्ती संबंधी विधिवत समस्त कार्यवाही की गई व अभियुक्त के विरूद्ध थाना गुनौर के अपराध क्रमांक-232/ 2017 में प्रकरण दर्ज कर स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/20 के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण अनुसंधान में लिया गया अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अपर लोक अभियोजक श्री चन्द्रपाल प्रजापति द्वारा महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हए एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी रामेश्वश्री पटेल पिता राजाराम पटेल,को न्यायालय ने दोषी पाते धारा 8 ख/20क(i) Ndps एक्ट के आरोप में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
ऋषिकांत द्विवेदी
मी0प्रभा0/सहा0जि0लो0अभि0अधि0
जिला पन्ना (म.प्र.)