रिपोर्टर प्रिया दुबे
कटनी– कलेक्टर अवि प्रसाद ने जिले में खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था सुचारु बनाने कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने सभी एसडीएम ,तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित कृषि ,सहकारिता और विपणन संस्थाओं को हिदायत दी है कि शासन द्वारा तय मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। जिला विपणन अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि जिले में प्रति बोरी यूरिया की दर 266 रुपए50 पैसे है ,जबकि डीएपी की कीमत प्रति बोरी 1350 रुपए ,एसएसपी उर्वरक की 425 रुपए तथा एम ओ पी खाद की प्रति बोरी की दर 17 सौ रुपए है। किसान भाइयों से जिला प्रशासन ने आग्रह किया कि वे किसी भी उर्वरक विक्रेता को तय दर से अधिक का भुगतान बिल्कुल ना करें।
किसान भाइयों से आग्रह किया गया है कि उर्वरक से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत व समस्या होने पर कलेक्ट्रेट स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में संचालित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को जानकारी और सूचना अवश्य दें।
कलेक्टर अवि प्रसाद ने कहा है कि किसानों को खाद के मामले में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, किसानों को आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन गड़बड़ी करने वालों ,अमानक उर्वरक विक्रय करने वालों और ज्यादा कीमत पर खाद बेचने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।
विदित हो कि कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर हाल ही में अधिक दर पर खाद बिक्री करने वाले ग्राम बरतरी के विक्रेता का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। वहीं बड़वारा में निजी प्रतिष्ठान के उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध पुलिस थाना बड़वारा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ।कलेक्टर ने किसानों के हित में प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहकर संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने कहा है कि किसान हमारा अन्नदाता है ,इसलिए हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि किसान को कोई परेशानी ना हो ।उन्होंने खाद बिक्री केंद्रों के विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि किसानों के साथ शालीनता का व्यवहार किया जाए। उनके बैठने और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करें,ताकि किसान भाइयों को बिना किसी परेशानी के खाद मिल सके।