रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पाॅक्सो जिला विदिषा द्वारा नाबालिग को भगाकर ले जाने एवं उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी, सोनू अहिरवार अंतर्गत धारा 376 उपधारा 1 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000/-रूपये अर्थदंड, 366 भादवि में 4 वर्ष का सश्रम कारावास, 1500/-अर्थदंड एवं धारा 363 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदंड की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा जे.एस.तोमर के द्वारा उक्त प्रकरण में मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि, दिनांक 30.08.2017 को अभियोक्त्री के पिता द्वारा थाना बासौदा शहर जिला विदिषा में इस आषय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि वह मेहनत मजदूरी करता है। उसकी लड़की अभियोक्त्री दिनांक 29.08.2017 को रात करीब 07 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है। उसे शंका है कि आरोपी अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गये हैं। उक्त रिपोर्ट पर से दिनांक 30.08.2017 को ही अभियोक्त्री की गुमषुदगी की रिपोर्ट पुलिस में अप.क्र 728/2017 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। उक्त पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना शहर बासौदा द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गयी एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्र्रभारी
जिला विदिषा