रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पाॅक्सो जिला विदिषा द्वारा नाबालिग का बुरी नीयत से हांथ पकड़ने एवं गंदी-गंदी बात करने वाले आरोपी, जमील खां अंतर्गत धार 323 भादवि में 1000/-रूपये अर्थदंड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000/-अर्थदंड एवं अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(ू.प) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदंड व धारा 3(2)(अं) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदंड की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा जे.एस.तोमर के द्वारा उक्त प्रकरण में मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि, दिनांक 10.12.2018 को अभियोक्त्री द्वारा जिला विदिषा में इस आषय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 12.10.2018 की शाम करीब 4ः30 बजे वह अपने घर के सामने हैंडपंप पर पानी का ड्रम धो रही थी उसी समय आरोपी आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया उससे गंदी-गंदी बातें करने लगा बोला कि तू मुझसे बात क्यों नहीं करती है तो पीड़िता ने कहा कि तू मेरा हाथ छोड़कर बात कर तो जमील खां बोला कि यदिउ तू मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं तेरी बदनामी कर दूंगा उसने कहा कि तू मुझसे बात मत कर मैं अपने मम्मी-पापा को बता दूंगी और पानी भरकर अपने घ्ज्ञर आ गयी उसकी मां मंदिर गयी थी पापा खेत पर गए थे घर पर भाभी थी उन्हें घरटना बतायी फिर उसकी मां आई उन्हें घटना बतायी इसके बाद उसके पापा आ गए थे उन्हें घटना बतायी उनके साथ थाने रिपोर्ट को आ रही थी बस स्टेण्ड पर जमील ने उसके पिता को भी मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दीं और कहा कि यदि मेरी थाने पर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा, हाथ छुड़ाने में उसके दांए हाथ की कलाई में चोट आई थी। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना दीपनाखेड़ा जिला विदिषा में अप. क्र 159/2018 अंतर्गत भादवि की धारा 294, 354, 506, 323 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(ू )(प) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्र्रभारी
जिला विदिषा