रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिशा। न्यायालय श्री मनोज कुमार राठी विषेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश (लोकायुक्त) विदिशा के न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मीनारायण विष्वकर्मा सचिव ग्राम पंचायत विसधा को धारा 7, 13(1)(d) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दोषी पाते हुए धारा 7 में 3 वर्ष के कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं 13(1)(d) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष के कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि, दिनांक 25.05.2016 को आवेदक राजकुमार ग्राम खिरिया जिला विदिशा द्वारा लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में एक लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक की पत्नि गा्म पंचायत की संरपंच है। गा्म पंचायत का सचिव लक्ष्मीनारायण पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से नहीं चलने देता एवं प्रत्येक वित्तीय कार्य में रिष्वत की मांग करता है। जिस हेतु अपराध विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में पंजीबद्ध किया गया था और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश (लोकायुक्त) जिला विदिषा ने अभियुक्त लक्ष्मीनारायण को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7, 13(1)(d) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दोषी पाते हुए धारा 7 में 3 वर्ष के कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं 13(1)(d) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष के कारावास एवं 1000/-रूपये का अर्थदण्ड का दंडादेश दिया।
उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति गोयल द्वारा की गई।
(सुश्री गार्गी झाॅ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0