बुधवार को श्योपुर जिले के थाना ओछापुरा पुलिस द्वारा प्रभात गश्त एवं वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक क्रमांक एमपी 06 एचसी 15 49 पीडीएस के गेहूं से भरा हुआ रघुनाथपुर श्यामपुर रोड तरफ से आता दिखाई दिया जिसे हमराही फोर्स की मदद से रुकवाया गया एवं चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सादिक पुत्र अली बहादुर मूलमान उम्र 23 साल निवासी ग्राम टेटरा थाना, टेटरा जिला मुरैना का होना बताया और जब ट्रक से भरे माल के संबंध में पूछताछ की तो पीडीएस का गेहूं होना बताया गया जो गल्ला व्यापारी गजानंद पुत्र माखनलाल गुप्ता निवासी रघुनाथपुर जिला श्योपुर के द्वारा ग्राम रघुनाथपुर से पीडीएस का गेहूं भरवाना बताया गया तथा जिसे बेचने ले जाना बताया गया गेहूं पीडीएस का होने से बेचने ले जाने के संबंध में बेड कागजात के संबंध में पूछताछ की तो कोई कागज ना होना बताया उक्त पीडीएस के गेहूं ट्रक में लगी त्रिपाल कोटा कर चेक किया तो उसने 52 प्लास्टिक के सादा कट्टे गेहूं से भरे हुए थे 348 बोरी जूट के पीडीएस के बाद आने के कट्टे गेहूं से भरे हुए छुपा कर रखे हुए मिले जिनमें पीडीएस का गेहूं के कुल 400 कट्टे पाए गए इस तरह गेहूं का व्यापार किया जाना एमपी पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2015 की धारा 13/ 2 का उल्लंघन है जो के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/ 7 के तहत अपराध होने से मौके पर ट्रक कीमत करीबन 20 लाख रुपए मय 400 पीडीएस के गेहूं से भरे कट्टे कीमत करीबन 04 लाख 84 हजार रुपए मय ट्रक के मौके पर जप्त कर जब्ती पंचनामा तैयार किया गया है।