प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम / भा.म.सं. से संबध्द न.पा.कर्म. मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेश वर्मा ने बताया हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) परिपालन में कार्यालय नगरपालिका के सूचना विभाग से नियम अनुसार नगरसेवक के पद पर पदस्थ कर्मचारी के कार्य कर्तव्यनिष्ठा व नगरसेवक का पद किस श्रेणी में आता है, यह जानकारी मांगी गई थी। उक्त जानकारी न देकर अपूर्ण बहकाने वाली मिथ्या जानकारी देकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली है। यहां ध्यान देने योग्य यह बात है कि नगरपालिका कार्यालय सूचना शाखा के लापरवाही पूर्ण रवैया के कारण संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन पर धारा – 20 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग में प्रकरण पंजीबध्द हो गया है। उसके बाद भी कार्यालय नगरपालिका सूचना शाखा में सुधार नहीं आ रहा है। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि सूचना शाखा का प्रभारी नगरसेवक के पद पर पदस्थ कर्मचारी को ही बनाया गया है। इसके अलावा राजस्व वसूली निरीक्षण, व अतिक्रमण दल जैसे दायित्व भी पदस्थ नगरसेवक के ही पास है, बडे ही आश्चर्य का विषय है कि नगरसेवक के पद पर क्या कार्य कर्मचारियों से लिया जाता है। इसकी जानकारी कार्यालय में नहीं है। इस विषय पर जब नगरपालिका के सीएमओ से मुलाकात कर जानकारी ली गई व मिथ्या अपूर्ण जानकारी के बारे मे बताया गया नगरसेवक पद के दायित्व व कर्तव्य पूछे गये तो सीएमओ के द्वारा स्वंय अनभिज्ञता प्रकट करते हुये कहा गया कि उनको भी नगरसेवक पद की कोई जानकारी नहीं है। नगरसेवक का पद जब नगरपालिका में नहीं है तो इनका समायोजन होने के बाद इसी नगरसेवक के पद पर क्यों पद स्थापना दी गई। इस पद को लेकर संशय बना हुआ है कि यह पद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। यही सब जानकारी के अभाव में मजदूर संघ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के परिपालन को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करेगा। जिसका पूर्ण दायित्व नगरपालिका कार्यालय की सूचनाशाखा व लोक सूचना अधिकारी नगरपालिका के सीएमओ का रहेगा।