प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/आरक्षी केन्द्र थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम् के अपराध क्रमांक 505/2018 में आरोपी अप्पला रेड्डी आ. मुतयलू रेड्डी निवासी बडढपलम थाना आनंदपुरम मंडलम जिला विशाखापट्टनम आंध्रप्रदेश एवं संजीव कुमार आ. लालाराम चौधरी निवासी बनगोवा थाना बरुआ सागर जिला झांसी (उत्तरप्रदेश) थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम् का प्रकरण विशेष न्यायालय नर्मदापुरम में धारा 8/20 (ख) एनडीपीएस एक्ट में विचाराधीन था जिसमें विशेष न्यायाधीश जे.पी. सिंह द्वारा दिनांक 09. 09.2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपीगणों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000.00/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी केशवसिंह चौहान द्वारा की गई । श्री चौहान द्वारा बताया कि थाना सोहागपुर में दिनांक 19.11.18 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आन्द्रप्रदेश से एक आयसर कमांक एमपी31- टीयू- 8909 में अवैध रूप से गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए मुखबिर सूचना के आधार पर स्वतंत्र साक्षीगण एवं हमराह स्टॉफ के साथ मौके पर पहुंचकर देखा कि ग्राम बरवानी टोला के सामने आम रोड के किनारे एक आयसर कमांक एपी-31-टीयू-8999 केसरिया रंग का संदेही ड्रायवर खड़ा मिला। जिनका नाम पूछने पर संजीव कुमार पिता लालाराम चौधरी एवं अप्पतल रेड्डी पिता मुच्छर रेड्डी होना बताया गया । विधिवत कार्यवाही करते हुए वाहन ट्रक को खुलवाया गया जिसमें बने दस खण्डो में प्रत्येक खण्ड में अवैध मादक पदार्थ गांजे के 83 पैकेट्स मिले। जिन्हें जप्त कर पंचनामा तैयार किया गया। सभी पैकेटों का वजन करने पर कुल वजन 2 क्विंटल 69 ग्राम होना पाया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने के अपराध कमांक 505 / 2018 धारा 8/20 (ख) एनडीपीएस का पंजीबद्ध किया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया
आरोपीगणों के विरुद्ध थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम् में अपराध कमांक 505/18 धारा 8/ 20 एनडीपीएस का मामला दर्ज कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में पेश किया गया। जिसका विशेष प्रकरण क्रमांक एससीएनडीपीएस 03/ 2019 में न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को दोष पाते हुए निर्णय पारित किया गया तथा आरोपीगणों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर 11 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया ।