रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना्। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.प्र./सहा.जि.लो.अभि.अधि., अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.03.2018 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना बृजपुर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि पिछले दो महीने से परिवार सहित अपनी ससुराल में रहकर खदान में काम करता है। दिनांक 12.03.2018 को सुबह वह अपनी पत्नी तथा सास के साथ खदान मजदूरी करने चला गया था। घर में उसकी लड़की उम्र 15 साल तथा दो छोटे बच्चे थे। दोपहर दो बजे जब वे लोग मजदूरी करके वापस घर आये तो छोटे लड़के ने बताया कि दीदी सुबह 08:00 बजे बृजपुर में कपड़े खरीदने को कहकर चली गई थी जो अभी तक नहीं आई। वह शाम तक तलाश करता रहा लेकिन लड़की वापिस घर नही आई, तब उसने अपने रिश्तेदारियों में तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। बल्लू गौड़ उनके यहॉं आता जाता था। लड़की से बातें करता था वह भी कल से गायब है। उसे संदेह है कि बल्लू गौड़ उसकी लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र बृजपुर में अपराध क्रमांक-37/2018 धारा-363 भादस की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई । उक्त अपराध में साक्षियों की साक्ष्य एवं मेडीकल के आधार पर वृद्धि की गई धाराओं में 366, 376(झ)(ढ) एवं धारा 5/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा कर अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण का विचारण, न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) पन्ना के न्यायालय मे हुआ।, विशेष लोक अभियोजक/सहा0जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये साक्षियों की साक्ष्य को विन्दुवार तरीके से न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों , अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त्- बल्लू उर्फ बालस्वरूप गौड को धारा 363,366,376(2)(झ) भादवि के आरोप में क्रमश: 03 वर्ष, 05 वर्ष,10 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना क्रमश: 500 रू, 500रू,1000 रू. के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर क्रमश: 01, 01, 03 माह के अतिरिक्त् कठोर कारावास से दंडित किया गया।
दिनांक- 05.09.2022 (1)
(ऋषिकांत द्विवेदी)
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
मीडिया प्रभारी,
जिला-पन्ना(म.प्र.)