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बिना लायसेंस के रहवासी इलाके मे अवैध रूप से पटाखा विक्रय करने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को

by Manish Gautam Chiefeditor
November 5, 2026
in जबलपुर
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बिना लायसेंस के रहवासी इलाके मे अवैध रूप से पटाखा विक्रय करने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
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अवैध रूप से पटाखे बनाने वाले तथा रिहाईषी इलाके मंे विस्फोटक सामाग्री का भण्डारण एवं विक्रय करने वालों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।

आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर डॉ. आयुष जाखड़(भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक जोन 2 सुश्री पल्लवी शुक्ला, एवं नगर पुलिस अधीक्षक गढ़ा श्री आशीष जैन, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री अखिलेश गौर, नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री सोनू कुर्मी के मार्गदर्शन में थाना गढ़ा, लार्डगंज, बेलबाग पुलिस द्वारा रिहाईशी इलाके में अवैध रूप से पटाखा विक्रय करने वाले दुकान संचालकों को पकडा जाकर कब्जे से अवैध रूप से विक्रय करने हेतु रखे पटाखे जप्त किये गये है।

1- थाना प्रभारी गढ़ा श्री प्रसन्न कुमार शर्मा ने बताया की दिनंाक 4-11-26 को मुखबिर से सूचना मिली कि काजी मोहल्ला गढ़ा में अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति मोहल्ले में ज्वलनशील फटाखों की अवैध दुकान लगाकर बिक्री कर रहा है जिससे रहवासी क्षेत्र में मानव जीवन को संकट में डाल सकता है सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई जहां पटाखे की दुकान में लोगों की भीड़ लगी थी दुकान संचालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम अब्दुल रहमान उम्र 36 वर्ष निवासी काजी मोहल्ला गढ़ा बताया जिससे पटाखे रखने व बेचने के संबंध में अनुज्ञप्ति पत्र पूछने पर नहीं होना बताया, आरोपी अब्दुल रहमान के कब्जे से 4 पैकेट छोटे बुलट बम, 7 पेकेट डबल आवाज वाले बम, 1 लड़ी लच्छी बम, 25 पैकेट छोटे लक्ष्मी बम, 4 पैकेट अनारदाना, 4 पेकेट फुलझड़ी, 10 पैकेट मुर्गा छाप पटाखे, 2 पैकेट चकरी, 2 पैकेट राकेट, कुल कीमती लगभग 1 हजार 800 रूपये के होने पाये गये। आरोपी अब्दुल द्वारा जिला दण्डाधिकारी के आदेश दिनंाक 24-10-26 का उल्लंघन करना पाये जाने से आरोपी के कब्जे से उपरोक्त पटाखे जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध धारा 223(बी), 288 बीएनएस तथा 8/9 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

2- इसी प्रकार थाना गढ़ा दिनांक 4-11-26 को मुखबिर से सूचना मिली कि अरिहंत बुक डिपो के पास अगम जैन नाम का व्यक्ति मोहल्ले में ज्वलनशील पटाखों की अवैध दुकान लगाकर बिक्री कर रहा है, सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई जहां दुकान संचालक से नाम पता पूछने पर दुकान संचालक ने अपना नाम आगम जैन उम्र 19 वर्ष निवासी इंदिरा गांधी वार्ड गढा बताया जिसके कब्जे से 2 पेटी में कुल 1 हजार पाईप बम, जिसे जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध धारा 223(बी), 288 बीएनएस तथा 8/9 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

3- थाना बेलबाग में दिनांक 4-11-26 को मुखबिर से सूचना मिली कि छावड़ा अस्पताल तिराहा गुरंदी बाजार में विनय सोनकर अपनी रंग की गुलाल की दुकान में अवैध रूप से फटाखा बिक्री कर रहा है, सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई छावड़ा अस्पताल तिराहा गुरंदी बाजार में विनय सोनकर उम्र 36 वर्ष निवासी काली दुर्गा मंदिर के सामने भरतीपुर से फटाखा रखने व बेचने के संबंध में लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया, आरोपी के कब्जे से 20 पेकेट लियोपार्ड किंग माचिस बम कुल कीमती लगभग 1500 रूपये के जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध धारा 288 बीएनएस, 5, 9(ख),(1)(ख) विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

4- थाना लार्डगंज में दिनांक 4-11-26 को मुखबिर से सूचना मिली कि सर्वोदयनगर ट्रांसफार्मर के बाजू में वासु चिकन शॉप के सामने रहवासी क्षेत्र में बिना लायसेंस के पटाखे बिक्री की जा रही है सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई जहां एक व्यक्ति पटाखे की दुकान लगाकर बिक्री करते मिला जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम एम.श्रीनिवास उर्फ उर्फ वासु उम्र 38 वर्ष निवासी सर्वोदय नगर पुरानी कलारी के सामने बताया जिससे पटाखा बिक्री करने के सम्बंध मे लायसेंस नहीं होना बताया जिसके कब्जे से म्यूजिक बम, क्रेकर आदि कुल 221 पैकिट विभिन्न प्रकार के पटाखे जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध धारा 288 बीएनएस, 5, 9(ख),(1)(ख) विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

Manish Gautam Chiefeditor

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