रिपोर्टर डॉ सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। जिले में पतंगबाजी के लिए उपयोग किए जा रहे सिंथेटिक सामग्री से निर्मित चाइनीज मांझे से आम नागरिकों के साथ पशु-पक्षियों को होने वाली संभावित हानि एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष वशिष्ठ द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में चाइनीज मांझे के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में पतंग कारोबारियों, स्टॉकिस्ट, थोक एवं खुदरा पतंग विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान चाइनीज मांझे का भंडारण, क्रय अथवा विक्रय किए जाने की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन की सुरक्षा एवं पशु-पक्षियों को संभावित नुकसान से बचाने के उद्देश्य से चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करने की अपील की है।


